माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के चलते अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक स्थगित
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के चलते 12 नवंबर को आयोजित होने वाली जिला परिषद अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक आगामी आदेशों तक स्थगित की गई है।
उन्होंने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा सीओसीपी संख्या 4238/2024 में जारी निर्देशों के अनुसरण में 12 नवंबर को प्रात: 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आयोजित करने के लिए अंतिम संख्या 4522-35/जेडपीआर दिनांक 06 नवंबर के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की डबल बेंच ने सीडब्ल्यूपी संख्या 30290-2024, मंजू बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में दिनांक 8 नवंबर को आदेश पारित किया है, जिसके तहत दिनांक 6 नवंबर के नोटिस के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को भेज दी गई है।