बिना अनुमति सरकारी व निजी भवन, संपत्ति व भूमि पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने वालों के विरुद्ध होगी कार्यवाहीः डीसी धीरेंद्र खडग़टा

बिना अनुमति सरकारी व निजी भवन, संपत्ति व भूमि पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने वालों के विरुद्ध होगी कार्यवाहीः डीसी धीरेंद्र खडग़टा

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा है कि निकाय चुनाव प्रत्याशी सरकारी होर्डिंग्स, सरकारी व निजी भवन, संपत्ति व भूमि पर मालिक की अनुमति के बिना चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा न करें। ऐसा करने वालों के विरुद्घ संपत्ति विरुपण रोकथाम अधिनियम व अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

डीसी धीरेंद्र खडग़टा ने कहा कि सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी होर्डिंग्स लगाए गए है। निकाय चुनाव के दौरान कोई भी चुनाव प्रत्याशी / राजनैतिक दल सरकारी होर्डिंग्स पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा न करें। विभाग द्वारा भी एमसी क्षेत्रों में स्थित होर्डिंग्स से सरकारी की योजनाओं के फ्लैक्स हटा दिए गए है। नगर निगम रोहतक तथा नगर पालिका कलानौर क्षेत्रों में आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू है।

 

उपायुक्त ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार अपने समर्थकों को किसी भी निजी भूमि, भवन, परिसर, दीवार इत्यादि पर संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना फ्लैग स्टाफस, सस्पेंडिंग बैनर्स, नोटिस चस्पा करना तथा स्लोगन लिखना इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। यदि बिना अनुमति किसी निजी व सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण किया जाता है, तो संबंधित राजनीतिक पार्टी/ एसोसिएशन/ उम्मीदवार/ संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324(1), 324(2), 324(4), 326(डी), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 तथा हरियाणा संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम एवं पालिका अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी। संपत्ति विरूपण से प्रचार सामग्री को हटाने का खर्च भी जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पार्टी/ एसोसिएशन/ उम्मीदवार/ व्यक्ति से वसूला जायेगा। 

 

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भवन के तहत हाइवे पर साइन बोर्ड, सडक़ की दिशा के निशान तथा सडक़ के मुख्य चौराहे, हाइवे पर माइलस्टोंस, रेलवे प्लेटफोर्म/ बस अड्डा पर लगाये गए चेतावनी नोटिस बोर्ड अथवा आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित किये गए साइन बोर्ड शामिल है। इन बोर्डों पर भी कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा न करें। चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरुपण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्घ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।