एडीसी, सामान्य पर्यवेक्षकों व खर्च पर्यवेक्षक ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी आदर्श आचार संहिता का पालन करने की हिदायतें

एडीसी, सामान्य पर्यवेक्षकों व खर्च पर्यवेक्षक ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी आदर्श आचार संहिता का पालन करने की हिदायतें

रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, महम एवं गढ़ी-सांपला-किलोई के सामान्य पर्यवेक्षक जाफर मलिक, रोहतक एवं कलानौर विधानसभा के सामान्य पर्यवेक्षक विनोद पी कावले तथा खर्च पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार तिवारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे आदर्श आचार संहिता की पालना करें। हर राजनीतिक दल व प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों अनुसार कार्यालय, वाहन इत्यादि की पूर्व में अनुमति प्राप्त करें तथा खर्च का विवरण भी रखें। 

अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में जिला की चारों विधानसभाओं के लिए नियुक्त दोनों सामान्य पर्यवेक्षकों तथा खर्च पर्यवेक्षक के अलावा रोहतक विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दिशा-निर्देश दे रहे थे। 

सामान्य पर्यवेक्षकों विनोद पी. कावले तथा जाफर मलिक ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना करें। आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जायेगा तथा इसकी उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

खर्च पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 40 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रत्याशी निर्धारित सीमा का ध्यान रखें तथा चुनाव खर्च के लिए रजिस्टर मेंटेन करें।

रोहतक विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने कार्यालय खोलने, चुनाव प्रचार के लिए वाहनों, लाउडस्पीकर इत्यादि के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी अनुमति प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान संबंधित राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि व चुनाव प्रत्याशी मौजूद रहे।