नामांकन वापसी के बाद रोहतक लोकसभा मैदान में 26 प्रत्याशी, सभी को आबंटित किए गए चुनाव चिन्ह

नामांकन वापसी के बाद रोहतक लोकसभा मैदान में 26 प्रत्याशी, सभी को आबंटित किए गए चुनाव चिन्ह

रोहतक, गिरीश सैनी। रोहतक लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि रोहतक लोकसभा के लिए नामांकन पत्र वापिस लेने की निर्धारित तिथि के बाद 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए है। वीरवार को बहुजन समाज पार्टी के राजेश ने अपना नामांकन पत्र वापिस लिया। सभी चुनाव प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए गए है।

रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रत्याशी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से जनसभाओं, वाहनों, लाउडस्पीकरों आदि की अनुमति लें। जिला प्रशासन द्वारा यथाशीघ्र यह अनुमति प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक बुजुर्गों तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया है। संबंधित बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं से घर से मतदान करने के बारे में सहमति प्राप्त कर ली गई है। इनमें से कुछ मतदाताओं ने ही घर से मतदान की इच्छा व्यक्त की है। चलने फिरने में असमर्थ मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि इवीएम के प्रथम रेंडोमाइजेशन की जा चुकी है। अब चुनाव प्रत्याशी अधिक होने के कारण मशीनों की प्रथम सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन किया जायेगा, जिसके बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मशीनें तैयार कर 24 मई को इन मशीनों को मतदान पार्टियों को सौंपा जायेगा।

रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को यह सलाह दी जाती है कि वे नकद लेन-देन से बचें और अपने उम्मीदवारों, एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वे बड़ी मात्रा में नगद राशि अपने साथ न रखें। वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में निर्वाचन आयोग या रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश या दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार अवधि के समाप्त होने के उपरांत, यदि कोई व्यक्ति मतदाता या चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ना होगा। अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जाना चाहिए। वाहनों पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं होना चाहिए।