नये राशन डिपो के लिए 8 अगस्त तक करें आवेदन: उपायुक्त अजय कुमार

नये राशन डिपो के लिए 8 अगस्त तक करें आवेदन: उपायुक्त अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा में नये राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए 8 अगस्त 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2022 के तहत नये राशन डिपो के लाइसेंस जारी किये जाने है। इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल को माध्यम से नये डिपो के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राशन डिपो के लिए संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है तथा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12 वी पास होने के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत तय की गई समयावधि जो कि 30 दिन है, के तहत ही पूर्ण की जायेगी जिसके लिये जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को निर्देश जारी किये हुये है। आवेदनकर्ता नये राशन डिपो के लिये आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर दिखाये गये रिक्त स्थान के लिये आवेदन 8 अगस्त 2024 सायं 5 बजे तक भर सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिये संबंधित जिला के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।