चुनाव के दिन प्रत्याशी प्रयोग कर सकता है एक वाहनः रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार

चुनाव के दिन प्रत्याशी प्रयोग कर सकता है एक वाहनः रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। रोहतक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन चुनाव प्रत्याशी द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाहनों के बारे में स्पष्ट हिदायतें जारी की गई है। इन वाहनों के लिए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि इन हिदायतों के अनुसार मतदान के दिन चुनाव प्रत्याशी स्वयं पूरी संसदीय क्षेत्र में केवल एक गाड़ी का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव प्रत्याशी द्वारा निर्धारित किये गए इलेक्शन एजेंट भी एक वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाली प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन एजेंट या कार्यकर्ता या पार्टी कार्यकर्ता द्वारा एक वाहन का प्रयोग किया जा सकता है।

चुनाव प्रत्याशी को मतदान के दिन प्रयुक्त होने वाले वाहनों का विवरण रिटर्निंग अधिकारी को भिजवाना होगा तथा चुनाव उम्मीदवार द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों की अनुमति वाहनों के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित करनी होगी। अनुमति के बिना किसी भी वाहन के संचालन की अनुमति नहीं होगी। चुनाव से संबंध न रखने वाले निजी वाहन मालिकों द्वारा अपने लिए प्रयोग किये जाने वाले निजी वाहनों, मतदान केंद्रों तक अपने परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए ले जाने वाले निजी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि ऐसे वाहन मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में नहीं जा पायेंगे।

उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, मिल्क वैन, वाटर टैंकर, बिजली आपातकालीन ड्यूटी वैन, पुलिस ड्यूटी व चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक यातायात जैसे निर्धारित बस अड्डे व निर्धारित रूटों पर चलने वाली बसों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतरजातीय बस अड्डे, हॉस्पिटल ले जाने वाले टैक्सी, थ्री व्हीलर, स्कूटर, रिक्शा इत्यादि के संचालन पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। बीमार व असमर्थ व्यक्तियों द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किये जा रहे निजी वाहनों, सरकारी अधिकारियों द्वारा ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के लिए प्रयोग किये जा रहे वाहनों के संचालन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।