चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम के बाद एक माह के भीतर जमा करना होगा चुनावी खर्च का ब्यौराः रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार
तय समयावधि में खर्च का ब्यौरा न देने वालों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए किया जा सकता है अयोग्य घोषित।
रोहतक, गिरीश सैनी। रोहतक लोकसभा संसदीय क्षेत्र 07 के रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 4 जून 2024 को परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
रिटर्निंग अधिकारी ने कहा है कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार तय की गई थी। नियम के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि 4 जून को जैसे ही लोकसभा आम चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, उस तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।