उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 4 अगस्त को रोहतक में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 4 अगस्त को रोहतक में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा

रोहतक, गिरीश सैनी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता मनिन्द्र सिंह धनखड़ ने बताया कि निगम उपभोक्ताओं को अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। निगम के उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अगस्त माह में रोहतक में 4 अगस्त को दौरा करेंगे।

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि मंच के सदस्य 4 अगस्त को रोहतक में उपभोक्ताओं की शिकायत सुनेंगे। मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से बिलिंग, वोल्टेज, मीटर रीडिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।