उपभोक्ता विभिन्न उत्पादों की खरीददारी पर अवश्य लें जीएसटी बिलः उपायुक्त अजय कुमार
वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई गई है मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना चलाई गई है, जिसके तहत नागरिक खरीदारी के समय लिए गए बिल को संबंधित पोर्टल पर अपलोड कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत नागरिकों को एक करोड़ रुपये के इनाम के साथ कई और अन्य ईनाम भी मिलेंगे।
उपायुक्त अजय कुमार ने जिला के नागरिकों से आह्वान किया कि वे हर खरीददारी पर जीएसटी बिल जरूर लें और आकर्षक इनाम जीतने का मौका पाएं। इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति माह लक्की ड्रा निकाला जाएगा और नागरिकों का चयन किया जाएगा। ये वे नागरिक होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि मेरा बिल-मेरा अधिकार ऐप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वह web.merabill.gst.gov.in पर जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। बिल इनवॉइस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब पर भी अपलोड किए जा सकते हैं। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अपलोड किए गए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) सृजित होगी, जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम के तहत पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी बी2सी इनवॉइस को पांच तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड करने वाले उपभोक्ता ही ड्रा के पात्र होंगे। इसी तरह बंपर पुरस्कार के लिए पिछले 3 महीनों में अपलोड (बंपर ड्रॉ के महीने की 5 तारीख तक) किए गए सभी इनवॉइस के लिए तिमाही ड्रॉ निकाला जाएगा। मोबाइल ऐप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय या नकली जीएसटीआईएन वाले डुप्लीकेट अपलोड और इनवॉयस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।