जिलाधीश अजय कुमार ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिटर्निंग अधिकारियों रोहतक, महम व सांपला उपमंडलाधीश कार्यालयों तथा अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच व नामांकन पत्र वापिस लेने के समय उम्मीदवार व प्रस्तावक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों तथा तीन से अधिक वाहनों के प्रवेश करने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। /5/9