जिलाधीश अजय कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश अजय कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 जुलाई से 11 जुलाई 2024 तक आयोजित की जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत 3 से 11 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू तथा अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी फोटोस्टेट की दुकानें/साइबर कैफे के संचालन पर भी परीक्षा अवधि के दौरान पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
यहां स्थापित किए गए परीक्षा केंद्र।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए स्थानीय रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुराना बस अड्डा के समीप स्थित एसडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा गांधी नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।