जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने सीईटी परीक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने सीईटी परीक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए

रोहतक, गिरीश सैनी। पं. भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी, रोहतक द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) 2024 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं।

हेल्थ यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, फिजियोथेरेपी (बीपीटी, एमपीटी) और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 28 जुलाई को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने परीक्षार्थियों व परीक्षा में ड्यूटी देने वाले स्टाफ के अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास आमजन के सामान्य आवागमन पर रोक लगा दी है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाली फोटोस्टेट मशीन का प्रयोग परीक्षा के घंटों के दौरान नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड का हकदार होगा।