चुनाव प्रत्याशी व राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का करें पालनः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार

चुनाव में सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के लिए 10 हजार व अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित।

चुनाव प्रत्याशी व राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का करें पालनः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा जमानत राशि निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु सवीक्षा की तिथि 25 वर्ष होनी चाहिए तथा उसका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। सभी राजनीतिक दल व चुनाव प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों (महम-60, गढ़ी-सांपला-किलोई-61, रोहतक-62 व कलानौर अजा-63) के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र व फार्म 26 प्रस्तुत करें। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेनदेन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अलग से एक बैंक खाता खुलवाये तथा इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दें। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, चुनावी प्रत्याशी किसी निजी व सरकारी संपत्ति को प्रचार के लिए पोस्टर, झंडे, बैनर, वॉल पेंटिंग, होल्डिंग आदि लगाकर गंदा नहीं कर सकते। माइक व लाउडस्पीकर की पूर्व अनुमति ले। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक / लाउडस्पीकर व रैली इत्यादि का आयोजन न किया जाये।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति ली जाये। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी कार्यालय खोलते समय भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों का पालन किया जाये। आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन व छपाई न की जाये। प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान पेड न्यूज इत्यादि पर निगरानी के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। जिला में नियंत्रण कक्ष, शिकायत समाधान केंद्र व टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 शुरू कर दी गई है। मतदाता सूचियों से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन सेवा से प्राप्त की जा सकती है तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी हेल्पलाइन सेवा पर दर्ज करवाई जा सकती है।

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- बैंकर्स चुनाव के दौरान संदिग्ध लेनदेन पर रखें नजर।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बैंकर्स मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि वे भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतें तथा संदिग्ध लेनदेन की जानकारी चुनाव कार्यालय को उपलब्ध करवाये। उन्होंने कहा कि आयोग की हिदायतों अनुसार एक लाख रुपये से अधिक कैश का लेनदेन, आरटीजीएस तथा चुनाव उम्मीदवार एवं उसकी पत्नी के बैंक खाते से एक लाख रुपये से अधिक की राशि का लेनदेन संदिग्ध लेनदेन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी बैंकर्स विधानसभा चुनाव के दौरान उपरोक्त संदिग्ध लेनदेन के मामलों पर निगरानी रखें तथा इसकी सूचना उपलब्ध करवाये। एलडीएम अमित खत्री ने कहा कि बैंकर्स द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों का पूरी तरह पालन किया जायेगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैंसर्क द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

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- प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव प्रचार सामग्री पर प्रकाशित करें प्रकाशक व मुद्रक का नाम।

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव सामग्री की प्रिंटिंग करते समय आयोग की हिदायतों का सख्ती से पालन करें। हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम न छापना गंभीर उल्लंघना है। प्रिंटिंग प्रेस संचालक प्रकाशित चुनाव सामग्री व उम्मीदवार की घोषणा की एक-एक प्रति जिलाधीश कार्यालय में अवश्य जमा करवाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक होर्डिंस पर पोस्टर व फ्लैक्स लगाना कानूनी जुर्म है। यदि कोई प्रिंटिंग प्रेस संचालक सार्वजनिक होर्डिंग्स पर पोस्टर व फ्लैक्स लगाने का दोषी पाया गया तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस दौरान महम विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी दलबीर सिंह फोगाट, गढ़ी-सांपला-किलोई विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र जून, रोहतक विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश अंकित कुमार के अलावा चुनाव तहसीलदार हनुमान दास, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, बैंकर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालक मौजूद रहे।