चुनाव प्रत्याशी 19 व 26 सितम्बर तथा 3 अक्टूबर को चुनाव खर्च रजिस्टरों का करवाएं मिलानः खर्च पर्यवेक्षक

चुनाव प्रत्याशी 19 व 26 सितम्बर तथा 3 अक्टूबर को चुनाव खर्च रजिस्टरों का करवाएं मिलानः खर्च पर्यवेक्षक

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 में चुनाव खर्च पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए खर्च पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि जिला रोहतक की चारों विधानसभाओं के सभी चुनाव प्रत्याशी 19 व 26 सितम्बर तथा 3 अक्टूबर को सुबह 10 से सायं 5 बजे तक चुनाव प्रचार से संबंधित खर्च रजिस्टरों का स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में लेखा टीमों के साथ मिलान करवाएं।

भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार सभी चुनाव प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान तीन बार अनिवार्य रूप से चुनाव खर्च का मिलान करवाना होता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए 40 लाख रूपए खर्च सीमा निर्धारित की गई है। सभी चुनाव प्रत्याशी 19 व 26 सितम्बर तथा 3 अक्तूबर को लघु सचिवालय स्थित सभागार में चुनाव प्रचार से संबंधित खर्च रजिस्टर का लेखा टीमों के साथ मिलान अवश्य करवाएं।