चुनाव प्रचार के लिए पार्टी कार्यालय स्थापित करने बारे निर्वाचन आयोग ने जारी की हिदायतेः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक दल या चुनाव प्रत्याशी के पार्टी कार्यालय स्थापित करने बारे हिदायतें जारी की गई है। सभी राजनीतिक दल व चुनाव प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ऐसे कार्यालय किसी निजी या सरकारी स्थान को घेर कर या कब्जा करके नहीं स्थापित किये जा सकते है। ऐसे कार्यालय खोलने के लिए किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी शिक्षण संस्थान के नजदीक भी ऐसे कार्यालय नहीं खोले जा सकते है तथा किसी भी मतदान केंद्र के भवन के दायरे से 200 मीटर की दूरी में ऐसे कार्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते है। ऐसे कार्यालयों में पार्टी का एक झंडा, पार्टी का चुनाव चिन्ह या फोटोग्राफ लगा एक बैनर हो सकता है। ऐसे कार्यालयों में 4 फुट गुणा 8 फुट आकार से बड़ा बैनर नहीं लगाया जा सकता है। (इसके अतिरिक्त स्थानीय नियमों में यदि इससे भी छोटे बैनरों का प्रावधान हो तो उसी अनुरूप बैनर लगाये जा सकते है)। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या राजनीतिक दल पार्टी कार्यालयों में लंगर इत्यादि भी न चलाये।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी कोई आपत्तिजनक सामग्री छपवाकर प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता है। प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को सख्ती से निर्देश जारी किये गए कि वे चुनाव प्रचार सामग्री की छपाई के तुरंत बाद निर्धारित प्रपत्र ए व बी में अपना प्रमाण पत्र तथा छपाई सामग्री की तीन-तीन प्रतियां जिलाधीश कार्यालय को भिजवाये। प्रकाशक व प्रिंटिंग प्रेस मालिक द्वारा प्रकाशित की गई चुनाव प्रचार सामग्री पर अपना नाम सहित पूरा पता अंकित करना अनिवार्य है।