18 व 19 वर्ष के युवाओं को नए वोट बनवाने के लिए करें प्रोत्साहितः उपायुक्त अजय कुमार

जिला प्रशासन द्वारा विशेष शिविर लगाकर बनाये जायेंगे पात्रों के नए वोट।

18 व 19 वर्ष के युवाओं को नए वोट बनवाने के लिए करें प्रोत्साहितः उपायुक्त अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त अजय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिला में 18 व 19 वर्ष आयु के ऐसे सभी युवाओं की पहचान करें, जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी पात्र युवाओं विशेषकर लड़कियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज किये जायेंगे। गत 1 जुलाई को क्वालीफाई तिथि मानते हुए नए मतदाताओं के वोट बनवाये जायेंगे। मतदाता सूचियों के दूसरा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 25 जुलाई से शुरू होगा तथा आगामी 20 अगस्त 2024 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।
उपायुक्त अजय कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में चुनाव से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के दूसरा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 25 जुलाई को मतदाता सूचियों का एकीकृत ड्राफ्ट प्रकाशित किया जायेगा। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 25 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक आम जनता से दावे व आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। दूसरा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 27 व 28 जुलाई तथा 3 व 4 अगस्त को विशेष अभियान दिनों के दौरान सभी बूथ स्तर अधिकारी अपने बूथों पर मौजूद रहकर आम जनता से दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। निर्धारित अवधि तक प्राप्त दावे व आपत्तियों का 19 अगस्त तक निपटारा किया जायेगा तथा 20 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।
उपायुक्त अजय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित विधानसभा अनुसार पात्र वंचित युवाओं की पहचान कर नई वोट बनवाने के लिए ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करें। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी कारणवश उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह रहे युवाओं के आंकड़े एकत्रित किये जाये तथा जिला के सभी राजकीय व निजी महाविद्यालयों, आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में विशेषकर लड़कियों के आंकड़े एकत्रित किये जाये जो 18 या 19 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने से वंचित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2006 के बीच जन्मे ऐसे युवाओं विशेषकर लड़कियों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाये, जिन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है। जिला में संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व की गतिविधियों के दौरान बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर आंकड़े एकत्रित किये गए है।
उपायुक्त ने कहा कि ऐसे युवाओं की पहचान के बाद जिला प्रशासन द्वारा आईटीआई व महाविद्यालयों में विशेष शिविर आयोजित कर ऐसे युवाओं को नए वोट बनाने के लिए शिविर में ही आवेदन करवाया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि गत 1 जुलाई को 18 वर्ष  की आयु पूर्ण करने वाले हर पात्र व्यक्ति विशेषकर लड़कियों तथा अभी तक किसी कारणवश अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने से वंचित रहे व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाया जाये। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाता सूची में नया नाम शामिल करने व त्रुटी को दुरुस्त किया जा सकता है। मतदाता सूची से मृत व्यक्ति का नाम आचार संहिता लागू होने के बाद सूची से नहीं हटाया जा सकता।
उपायुक्त अजय कुमार ने अधिकारियों की बैठक से पूर्व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है, जिसके तहत 1400 मतों से अधिक संख्या वाले मतदान केंद्र से मतदाताओं को समीपवर्ती मतदान केंद्र से जोड़ने का प्रस्ताव है तथा समीपवर्ती मतदान केंद्र में भी यदि मतदाताओं की संख्या ज्यादा है तो नए मतदान केंद्र भी स्थापित किये जायेंगे। यह सभी मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में स्थित है, जिनका रेशनलाइजेशन किया जा रहा है। नए मतदान केंद्र स्थापित करते समय मतदाताओं की रिहायश को ध्यान में रखा जा रहा है तथा यह प्रयास किया गया है कि एक परिवार के मतदाता एक मतदान केंद्र पर ही रहे। मतदान केंद्र भी संबंधित मतदान केंद्र के समीप उसी भवन में स्थापित करने के प्रस्ताव है।
उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की दूसरा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रस्तावित है। सभी राजनीतिक दल 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे युवाओं को वोट बनवाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिन्होंने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली हर लडक़ी अपना वोट जरूर बनवाये। शादी के बाद सरल तरीके से इस वोट को नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों का भी आह्वान किया है कि वे अपनी 18 वर्ष की लड़कियों के वोट अवश्य बनवाये।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का निरंतर यह प्रयास है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हर लडक़े व लडक़ी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाये। इसके लिए आयोग द्वारा एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर को क्वालीफाइंग तिथि मानकर मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। नया वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नया वोट बनवाने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड तथा आयु प्रमाण पत्र के तौर पर युवा 10वीं कक्षा की मार्कशीट आवेदन के साथ संलग्न कर सकते है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के साथ ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा जाये ताकि ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधि अभिभावकों को अपनी लड़कियों के वोट बनवाने के लिए प्रोत्साहित कर सके।
इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, उपमंडलाधीश आशीष कुमार, दलबीर फौगाट, सुभाष चंद्र जून, नगराधीश अंकित कुमार, चुनाव तहसीलदार हनुमानदास, तहसीलदार राजेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी मनजीत मलिक, खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. रंजना, सुनीता चहल, सुमन हुड्डा, सरिता, डॉ जयपाल शर्मा, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. रितू, डॉ. सुजाता, डॉ. अर्चना राठी, सपना, चेतना अरोड़ा, सुनील राठौड़, जगमती सांगवान, राजेश राठी आदि मौजूद रहे।