रात 10 बजे के बाद डीजे को बंद कराने के जिम्मेदार होंगे संबंधित ईआरवीः एसपी हिमांशु गर्ग
रोहतक, गिरीश सैनी । स्थानीय पुलिस लाईन में सोमवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने परेड की सलामी ली तथा पुलिस अधिकारियों व जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक महम संदीप, उप पुलिस अधीक्षक सांपला राकेश, उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
परेड में जिला रोहतक के सभी थाना व चौकी प्रभारी, पुलिस कार्यालय व जिला में तैनात सभी जवानों ने भाग लिया। लॉ एंड आर्डर कम्पनी को कानून व्यवस्था की विकट परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाइन में दंगा निरोधक उपकरण, लाठी-डंडा, केन शील्ड आदि का अभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने परेड के बाद आयोजित अर्दली रूम में जवानों की समस्याओं को सुन कर मौके पर ही संभव हल किया।
पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि सभी थाना व चौकी प्रभारी नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो कोई भी व्यक्ति डायल 112 पर पुलिस को सूचना दे सकता है। डायल 112 द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति रात 10 बजे से पहले तथा सुबह 6 बजे के बाद डीजे अथवा लाउडस्पीकर चलाना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति लेकर भी डीजे या लाउडस्पीकर नियमानुसार निर्धारित आवाज तक ही बजाया जा सकता है, ताकि ध्वनि प्रदूषण न हो। यदि किसी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे बजता हुआ पाया गया तो डीजे संचालक व डीजे बजवाने वाले दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी ईआरवी अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर गश्त करें। रात 10 बजे के बाद बज रहे डीजे को बंद करवाने की जिम्मेदारी संबंधित ईआरवी की होगी।