लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता गर्व से करें मताधिकार का प्रयोगः उपायुक्त अजय कुमार
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने तथा मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में भी मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि एपिक के अलावा आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी मतदाता वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
उन्होंने कहा है कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सीईओ.ईसीआई हरियाणा.जीओवी.इन पर विधानसभा अनुसार अपलोड मतदाता सूचियों को डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपना वोट चेक कर सकते हैं।