गेहूं फसल के अवशेषों में आग न लगाएं किसानः एडीसी नरेंद्र कुमार
ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए।

रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम स्तर पर गठित की गई टीमों को सक्रिय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने की घटना की ग्राम स्तर की टीमें तुरंत सूचना दें, ऐसा न करने वाली कमेटियों के विरुद्घ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि वे गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत खेत में बचे अवशेषों को आग न लगाएं, ऐसा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एडीसी नरेंद्र कुमार सांपला के उपमंडलाधीश उत्सव आनंद व महम के उपमंडलाधीश दलबीर फोगाट, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल, कृषि उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र सिंह के साथ फसल अवशेष प्रबंधन बारे समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सेटेलाइट द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की लोकेशन सहित रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर, उपमंडल/खंड स्तर तथा ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। गांव स्तर की कमेटी ने कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी अथवा सुपरवाइजर, ग्राम सचिव, पटवारी, सरपंच, नंबरदार व गांव का चौकीदार आदि शामिल है।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने जिला के किसानों का आह्वान किया कि वे गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत खेत में बचे अवशेषों में आग न लगाएं, बल्कि इन फसल अवशेषों से पशुओं के लिए चारा बनवाए तथा शेष अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष जलाने के दोषी किसान पर दो एकड़ भूमि तक 5 हजार रुपए प्रति घटना, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार रुपए प्रति घटना तथा पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर 30 हजार रुपए प्रति घटना की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा। यदि कोई किसान मौके पर आगजनी करता पाया गया तो दोषी किसान के विरुद्ध पॉल्युशन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 व अन्य के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी किसान वर्तमान सीजन तथा आगामी 2 सीजन तक अपनी फसल उत्पाद मंडी में नहीं बेच पाएगा। इसके अलावा ऐसा किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न किसान लाभकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा।