जिला प्रशासन ने कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग रोकने के लिए 23 राशन आइटमों के मूल्य निर्धारित किए
डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों को मूल्य निर्धारण के नियम का उल्लंघन करने पर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी
फिरोजपुर: कीमत बढ़ोतरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर श्री कुलवंत सिंह ने घर में इस्तेमाल होने वाली 23 ग्रोसरी आइटमों के मूल्य निर्धारित कर दिए हैं।
विस्तृत जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उनकी जानकारी में यह मामला आया था कि कुछ दुकानदार मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी कर रहे हैं, साथ ही निर्धारित मूल्य से महंगे दामों पर ग्रोसरी उत्पादों को बेच रहे हैं। ये वस्तुएं रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं और इन्हें महंगे दामों पर बेचने की वजह से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। इसलिए उन्होंने इस ओवरचार्जिंग और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को कार्रवाई के लिए कहा था, जिसके तहत उनकी तरफ से इन जरूरी वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इन जरूरी वस्तुओं में चावल, आटा, मैदा, बेसन, घी, रिफाइंड तेल, चायपत्ती, चीनी, मिर्च, हलदी, नमक, माचिस, साबुन, मिक्स दाल, राजमाह, चने, काबुली चने, मुंग दाल, तूर दाल शामिल हैं। उन्होंने सभी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित किए गए दामों के तहत ही वह इन उत्पादों की बिक्री करें। ज्यादा कीमत वसूलने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।