नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्रों का दाखिला 17 फरवरी तकः आर.ओ. मेजर गायत्री अहलावत

नगर निगम चुनाव के लिए रोहतक में 285 बूथ बनाए।

नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्रों का दाखिला 17 फरवरी तकः आर.ओ. मेजर गायत्री अहलावत

रोहतक, गिरीश सैनी। रोहतक नगर निगम आम चुनाव की निर्वाचन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सचिव मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि नगर निगम के आम चुनाव के लिए 6 अधिकारियों को सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त हिदायतों के अनुसार नगर निगम के आम चुनाव 2025 के लिए महापौर पद के लिए नामांकन 17 फरवरी 2025 तक स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव कार्यालय एवं नगर निगम पार्षद पद के लिए संबंधित सह निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में प्रातः 11 से बाद दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे।

नगर निगम पार्षद पद के लिए वार्ड अनुसार संबंधित सह निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। निगम के वार्ड नंबर 2, 4, 5 व 10 में पार्षद के लिए नामांकन पत्र सह निर्वाचन अधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूपेन्द्र सिंह के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। वार्ड नंबर 16, 19 व 20 के पार्षद के लिए नामांकन पत्र स्थानीय बस स्टैंड पर विपिन कुमार, एच.सी.एस. महाप्रबंधक के कार्यालय, वार्ड नंबर 6, 7, 8 व 18 के पार्षद के नामांकन पत्र यूएचबीवीएन के कार्यकारी अभियंता गगन पांडे के कार्यालय, वार्ड नंबर 1, 3, 12 व 17 के पार्षद के लिए नामांकन पत्र मैकेनिकल डिविजन, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता राजेश भारद्वाज के कार्यालय, वार्ड नंबर 13,14 व 15 के पार्षद पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के कार्यकारी अभियंता विजय दलाल के कार्यालय तथा वार्ड नंबर 9, 11, 21 व 22 के पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र काडा के कार्यकारी अभियंता अंशुल कादयान के कार्यालय में दाखिल किए जा सकते है।

निर्वाचन अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि 18 फरवरी 2025 को प्रातः 11: 30 बजे के बाद निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन पत्रों की छंटाई की जाएगी। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 19 फरवरी 2025 को प्रातः: 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे तथा 3 बजे के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान किये जाएंगे। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आगामी 2 मार्च 2025 को प्रातः 8 से सायं 6 बजे तक मतदान सम्पन्न करवाया जाएगा। अगर किसी भी बूथ पर पुनः चुनाव की आवश्यकता पडती है तो 4 मार्च 2025 को संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान सम्पन्न करवाया जाएगा। वोटों की गिनती 12 मार्च 2025 को प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ कर दी जाएगी तथा मतगणना संपन्न होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए रोहतक में 285 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें औसत वोटर संख्या 1120 प्रति बूथ है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए स्थानीय नगर निगम कार्यालय के भूतल पर स्थित आयकर विभाग में सिंगल विंडो स्थापित की गई है। महापौर के चुनाव के लिए अधिकतम खर्च 30 लाख रुपए एवं नगर निगम पार्षद के लिए 7.50 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार महापौर के चुनाव के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। नगर निगम पार्षद के चुनाव के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। प्रस्तावक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्याशी का शपथ पत्र 1-सी व 1-डी नोटरी या कार्यकारी मैजिस्टेट्र से सत्यापित होना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं एवं सभी अधिकारी निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए कृत संकल्प हैं।