फ्लाईंग स्क्वॉड व स्टेटिक सर्विलांस टीमें सतर्कता के साथ करें कार्यः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान फ्लाईंग स्क्वॉड व स्टेटिक सर्विलांस टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सभी टीमें सी-विजिल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित अवधि 100 मिनट में निपटारा सुनिश्चित करें। स्टेटिक सर्विलांस टीमें नाका लगाकर अनाधिकृत शराब, धन व नशीले पदार्थों की आवाजाही की निगरानी करती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमारने पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग एवं पुलिस आब्जर्वर प्रियंका मिश्रा की उपस्थिति में एफएसटी एवं एसएसटी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब्त की गई धनराशि को छुड़वाने के लिए संबंधित व्यक्ति जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष आवेदन दे सकते हैं। यह समिति आवेदकों की सुनवाई कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेगी। यदि समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से संतुष्ट होती है तो तुरंत जब्त की गई धनराशि वापिस कर दी जाएगी।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार में प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों की संबंधित टीमें अनुमति चेक करें और यदि बिना अनुमति प्राप्त किए चुनाव प्रचार में वाहन प्रयोग किया जा रहा है तो उसे जब्त करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार यदि निजी सम्पत्ति पर चुनाव प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील से संबंधित चुनाव सामग्री लगाई गई है तो उसके लिए प्रत्याशी की अनुमति होनी चाहिए तथा उसका खर्च भी चुनाव खर्च में शामिल होगा।
पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने कहा कि एसएसटी में सिविल व पुलिस अधिकारियों के अलावा पुलिस बल के जवान तैनात हैं। उन्होंने कहा कि एसएसटी नाका लगाते समय जिग जैग बैरिकेड्स अवश्य लगाए तथा यह सुनिश्चित करें कि वाहन चैकिंग के दौरान सड़क पर जाम की स्थिति न बनें। उन्होंने कहा कि वाहन चैकिंग की वीडियोग्राफी करवाई जाए तथा केवल संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए।
रोहतक विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6-6 एफएसटी एवं 3-3 एसएसटी गठित की गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रचार सामग्री चस्पा करने के लिए निर्धारित किए गए स्थानों से प्रचार सामग्री न हटाई जाए, चाहे इसके संदर्भ में सी-विजिल पर शिकायत प्राप्त हुई हो। चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति केवल 50 हजार रुपए तक कैश लेकर चल सकता है यदि इससे अधिक धनराशि किसी व्यक्ति के पास मिलती है तो उसे इस राशि के प्राप्त होने तथा प्रयुक्त करने बारे प्रमाण देने होंगे। यदि दस लाख रुपए से अधिक की धनराशि चैकिंग के दौरान प्राप्त होती है तो आयकर विभाग को सूचित करना होगा।
इस दौरान पुलिस पर्यवेक्षक प्रियंका मिश्रा, अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त अंडर ट्रेनिंग अभिनव सिवाच, महम के रिटर्निंग अधिकारी दलबीर फोगाट, गढ़ी-सांपला-किलोई के रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र जून, रोहतक के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार, पुलिस उपाधीक्षक रवि खुंडिया, वीरेंद्र सिंह, संदीप एवं रजनीश के अलावा चुनाव तहसीलदार हनुमानदास एवं एफएसटी व एसएसटी टीमों के अधिकारी मौजूद रहे।