पिछड़ा वर्ग आरक्षण की क्रीमीलेयर में बदलाव की अधिसूचना को लागू किया गुजवि ने
हिसार, गिरीश सैनी। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं के दाखिले में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर क्रीमीलेयर में बदलाव की अधिसूचना को लागू कर दिया है। सरकार की अधिसूचना पर कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई के आदेशों द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि गुजवि के विभिन्न कोर्सिज के लिए इन दिनों दाखिला प्रक्रिया जारी है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नए नियम का तुरंत लाभ दिया जाएगा। साथ ही विवि सेवाओं में भी इस नियम का लाभ संबंधित हितधारकों को दिया जाएगा। ध्यान रहे कि राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षण संस्थाओं के दाखिले में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर क्रीमीलेयर में बदलाव किया है। अब आठ लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे पहले यह आय सीमा छह लाख रुपये थी। खास बात यह है कि सरकार ने इस आय सीमा से वेतन और कृषि से होने वाली आय को बाहर रखा है।