हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गैंगरेप पीड़िता को तुरंत प्रभाव से स्कीम का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए
आयोग टीम ने पीड़िता से मिलकर ली घटना की जानकारी।
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग पंचकूला ने पिछले दिनों नाबालिग लडक़ी के साथ हुए गैंगरेप मामले में संज्ञान लेते हुए पीड़िता से मिलकर मामले की विस्तृत जानकारी ली। आयोग के सदस्य गणेश कुमार व सुमन राणा ने रोहतक पहुंचकर बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण इकाई से मिलकर बच्ची के मामले में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग की ओर से मिलने वाली स्कीम का लाभ पीड़िता को तुरंत प्रभाव से दिया जाए। जांच अधिकारी ने इस पूरे मामले के बारे में आयोग को अवगत करवाते हुए बताया कि मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और घटना में प्रयोग की गई कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार पीड़िता की लगातार काउंसलिंग कराई जा रही है।
बाल कल्याण समिति ने आयोग को बताया कि पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जा चुका है। इसके तहत दोषियों को 20 साल तक की सजा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़िता को स्पेशल रिलीफ के तहत मुआवजा राशि के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई को पोक्सो अधिनियम के तहत व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अंतरिम सहायता के लिए लिखा जाएगा। आयोग ने निर्देश दिए कि मामले में समिति द्वारा जल्द कार्रवाई करें व इस मामले में आयोग को भी अवगत करवाया जाए।
आयोग की टीम ने निजी अस्पताल में भर्ती पीड़िता लडक़ी से मिल कर उससे घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। आयोग ने पीड़िता को आश्वस्त करते हुए कहा कि उसके साथ पूर्ण न्याय होगा और दोषी व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने निर्देश दिए कि पीड़िता को परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति (बाहरी व्यक्ति) से ना मिलवाया जाए। परिजन किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर आयोग से अथवा समिति से संपर्क करें। पीड़िता की समय-समय पर काउंसलिंग करवाई जाए ताकि लडक़ी सामान्य अवस्था में आ सकें।
इस दौरान आयोग टीम के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई अधिकारी कुलदीप सिंह, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष आशा आहूजा और समिति की सदस्य रचना, काजल, बीना कौशिक व अंजू मौजूद रहे।