वर्ष 2026 तक पक्के घर से वंचित हर गरीब व्यक्ति को उपलब्ध करवाए जाएंगे मकानः राज्यसभा सांसद जांगड़ा
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जसिया में 114 व समचाना में 62 प्लॉटों का ड्रॉ निकाला।
रोहतक, गिरीश सैनी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2026 तक पक्के घर से वंचित हर पात्र व्यक्ति को मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे।
सांसद रामचंद्र जांगड़ा स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए सभागार में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जसिया व समचाना गांवों में लाभार्थियों के प्लॉट के ड्रॉ कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि उपस्थितगण संबोधित कर रहे थे। ड्रॉ के दौरान जसिया गांव के 114 लाभार्थियों तथा समचाना गांव के 62 लाभार्थियों के प्लॉट के ड्रॉ निकाले गए। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शामलात भूमि उपलब्ध न होने वाले गांव के लाभार्थियों को प्लॉट खरीदने के लिए एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रथम चरण में जसिया, समचाना एवं बैंसी गांवों में पात्र व्यक्तियों को प्लॉट देने का निर्णय लिया गया। बैंसी गांव की भूमि से राष्ट्रीय राजमार्ग निकाला गया है। इस गांव में उपलब्ध शामलात भूमि स्पष्ट होने के बाद लाभार्थियों को प्लॉट दिए जाएंगे। जसिया तथा समचाना गांवों में प्रथम चरण में लाभार्थियों को ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट दिए जा रहे है।
इस दौरान उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा कि जसिया गांव में परिवार पहचान पत्र की सत्यापित आय के आधार पर 620 लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनमें से आज 114 लाभार्थियों को ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए गए है। इसी प्रकार समचाना गांव में 501 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें से 62 लाभार्थियों को ड्रॉ के माध्यम प्लॉट अलॉट किए गए है। जसिया गांव में 16 विधवाओं, 41 अनुसूचित जाति तथा 57 अन्य वर्ग के लाभार्थियों को प्लॉट अलॉट किए गए।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जसिया व समचाना गांवों में ड्रॉ के माध्यम से अलॉट किए गए प्लॉट के लाभार्थियों की सूची को ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय इत्यादि में चस्पा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को योजना के तहत दोनों गांवों में अलॉट किए गए प्लॉट के लाभार्थियों के बारे में कोई आपत्ति है तो वे उपरोक्त कार्यालयों में 7 दिन में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। यदि किसी लाभार्थी के बारे में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन द्वारा उसकी जांच करवाई जाएगी।
इस दौरान जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, सांपला के उपमंडलाधीश सुभाष चंद्र जून, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल सहित अन्य संबंधित अधिकारी व लाभार्थी मौजूद रहे।