हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिलाधीश ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश अजय कुमार ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है। आवश्यक आदेश जारी किए है। पुलिस अधीक्षक इन आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत मतदान केंद्रों से 200 मीटर के अंदर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जा सकेगा। एक स्थान पर एक से ज्यादा मतदान केंद्र होने की स्थिति में भी प्रत्याशी द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर केवल एक ही बूथ स्थापित किया जा सकेगा। ऐसे बूथ पर केवल एक टेबल व दो कुर्सियां रखी जा सकेंगी। इन बूथों पर कनात या टेंट नहीं लगाए जाएंगे। प्रत्याशी के बूथ साधारण होंगे। इन बूथों में पोस्टर, झंडा, चुनाव चिन्ह व अन्य चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे बूथों पर न तो खाद्य पदार्थ परोसे जा सकेंगे तथा न ही भीड़ एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
ऐसे बूथ पर किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके व्यक्ति को इस बूथ में आने की अनुमति नहीं होगी। इसकी पहचान मतदान के समय मतदान पार्टी द्वारा मतदाता की उंगली पर लगाई गई अमिट स्याही के निशान से की जाएगी। इन बूथों पर बैठने वाले व्यक्ति मतदाताओं के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र या दूसरे प्रत्याशी के बूथ पर जाने से नहीं रोक सकेंगे। मतदाता को किसी प्रत्याशी के पक्ष या विरोध में मतदान करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा सकेगा।
मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रचार रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सैट नहीं ले जा सकेगा तथा न ही इनका प्रयोग कर सकेगा। हालांकि यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों, सुरक्षाबलों, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजरी अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। राजनीतिक पार्टी/प्रत्याशी द्वारा बूथ में तैनात किया गया व्यक्ति उस क्षेत्र के मतदान केंद्र में मतदाता होना चाहिए तथा उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी अवश्य हो, जिसे पर्यवेक्षक/सेक्टर मजिस्ट्रेट व अन्य चुनाव प्राधिकारी द्वारा पूछने पर अपनी पहचान बतानी होगी। उसे अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे बूथ में किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को न लगाया जाए।