हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी रख रही है पेड न्यूज व राजनीतिक विज्ञापनों पर पैनी नजर
मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र लेना है जरूरीः उपायुक्त अजय कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा पेड न्यूज व राजनीतिक विज्ञापनों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा, वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निरंतर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा कमेटी का कार्य पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन की ओर से जिला खजाना कार्यालय भवन के द्वितीय तल पर स्थित डीआईपीआरओ कार्यालय में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी सेल स्थापित किया गया है। विधानसभा आम चुनाव के दौरान उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिए प्रमाण लेने के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल में संपर्क कर सकते हैं।