उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा होगी 40 लाख रूपयेः डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके लिए 5 सितम्बर 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र 12 सितम्बर 2024 तक भरे जा सकते हैं, 13 सितम्बर 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, 16 सितम्बर 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। प्रदेश में मतदान 1 अक्तूबर 2024 को होगा और मतगणना 4 अक्तूबर 2024 को होगी। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि पहली जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे सम्बन्धित बीएलओ से सम्पर्क करें और निर्धारित फार्म भरकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि वोट बनवाने की तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है, जो पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर को वोट बनवाने की तिथि निर्धारित की गई है। फिर भी अगर 27 अगस्त को प्रकाशित विशेष संसोधित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे बीएलओ से सम्पर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते है। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है, अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितम्बर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख रूपये तक खर्च कर सकता है, इसके लिए उसे अलग से बैंक खाते की जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनैतिक पाटियों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जो उन्हें समाचार पत्रों व टीवी न्यूज चैनल पर 3 बार प्रकाशित करवानी होगी। यह 16 अगस्त से 30 सितम्बर तक देनी होगी। इसके अतिरिक्त, राजनैतिक पाटियों को इनकी जानकारी अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर देनी होगी।