25 मई को लोकसभा मतदान समाप्ति के 48 घंटे व मतगणना के दौरान शराब की दुकानें रहेगी बंदः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 25 मई को मतदान व 4 जून को मतगणना के दिन किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेश के तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटों के दौरान व मतगणना के दिन अर्थात 4 जून को मतगणना संपन्न होने तक हरियाणा राज्य में स्थित सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी। जारी आदेश के तहत बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब रखने और भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानूनों में निर्धारित प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तिगत रूप से शराब का भंडारण कम से कम हो।