जिला जेल में लोकअदालत आयोजित
रोहतक, गिरीश सैनी। ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में सीजेएम व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव डॉ तरन्नुम खान द्वारा जिला जेल परिसर सुनारियां में एक लोकअदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 9 फौजदारी मुकदमों की सुनवाई की गई, जिसमें 7 फौजदारी मुकदमों का मौके पर ही निपटारा कर बंदियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया।
सीजेएम डॉ तरन्नुम खान ने बंदियों को बताया कि किसी भी तरह की परिस्थिति या अज्ञानतावश विचाराधीन बंदी या सजायाफ्ता कैदियों को कारागार अधिनियम का पालन करना चाहिए व अनुशासित ढंग से अच्छा आचरण रखना चाहिए ताकि उनके व्यवहार को देखते हुए पैरोल एवं अन्य लाभ मिल सके। बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12(जी)के तहत विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।