45 वर्ष से कम आयु की विधवा व निराश्रित महिलाओं के लिए महिला आश्रम किया जा रहा संचालितः उपायुक्त अजय कुमार
गांधी कैंप में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा संचालन।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला में महिला आश्रम संस्था का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 45 वर्ष आयु से कम की विधवा व निराश्रित महिला प्रवेश ले सकती है। संस्था में प्रवेश लेने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि महिला आश्रम संस्था में दाखिला लेने वाली महिलाओं को रहने, बिजली व पानी की सुविधा मुफ्त दी जाती है तथा समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाई जाती है। विभाग द्वारा परिवार वाली महिला को 1500 रुपये प्रति सदस्य प्रतिमाह राशन मनी दिया जाता है तथा अकेली महिला को 1700 रुपये प्रतिमाह राशन मनी उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। संस्था में प्रवेश लेने वाली महिला/बाहरी गरीब महिलाओं को 6 माह की अवधि तक सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान कच्चा माल व 75 रुपये प्रतिमाह स्टायफंड भी दिया जाता है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि महिला के लड़के की आयु 16 वर्ष होने उपरांत संस्था को छोडऩा होता है तथा 16 वर्ष से उपर आयु के इच्छुक लड़कों को राजकीय उच्चतर रक्षा गृह सोनीपत पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जिसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। संस्था की सवासी बच्चे बड़े होने पर अपनी इच्छा से या कमाने योग्य होने पर संस्था छोडक़र जाती है अथवा निष्कासित की जाती है तो उस सवासी को उनके आश्रितों सहित छह माह की एकमुश्त डिस्पर्सल ग्रांट दी जाती है ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण सही तरीके से कर सकें। संस्था में प्रवेश लेने की इच्छुक विधवा व निराश्रित महिलाओं स्थानीय गांधी कैंप स्थित महिला आश्रम के अधीक्षक से सम्पर्क कर सकती है।