निगमायुक्त ने अनाधिकृत विज्ञापन दो दिन के अंदर स्वयं हटाने की चेतावनी दी

जुर्माने के साथ वसूलेंगे विज्ञापन हटाने का हर्जा-खर्चा।

निगमायुक्त ने अनाधिकृत विज्ञापन दो दिन के अंदर स्वयं हटाने की चेतावनी दी

रोहतक, गिरीश सैनी। नगर निगम आयुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि नगर निगम, रोहतक द्वारा अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरुद्ध निगम की एनफोर्स टीम द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है तथा इस कार्य की निरंतर निगरानी की जा रही है। नगर निगम की टीम मुख्य मार्गो पर लगे अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के साथ-साथ, उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित कर रही है। उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस दिए जा रहे है तथा सम्बन्धित के विरूद्व हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है।

टीम को नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण कर अवैध तरीके से लगे होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि को हटाए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। निगमायुक्त ने दो दिन के अंदर-अंदर अपने अनाधिकृत पोस्टर/बैनर इत्यादि हटाने की अपील करते हुए कहा कि इसके बाद निगम की टीम द्वारा उनको हटाया जाएगा व सम्बंधित के विरुद्ध हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जायेगा। जुर्माना न भरने वालो की एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

भू अधिकारी संदीप बतरा ने कहा कि नगर निगम द्वारा उनको हटाते हुए जुर्माना वसूला जाएगा और लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा।