राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च कोः सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 8 मार्च को स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी तरह के मुकदमे जैसे चालान, दहेज, चेक बाउंस, रोड एक्सीडेंट, सिविल सूट आदि रखे जाएंगे।
डॉ. तरन्नुम खान ने आमजन का आह्वान किया है कि वे विभिन्न अदालतों में लंबित अपने मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर स्थाई समाधान करवाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का निपटारा संबंधित पार्टी की सहमति से किया जाता है तथा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखें जाने वाले मामलों का स्थाई समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है।