जरूरतमंद लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नं. 15100 पर ले सकते हैं कानूनी सहायताः सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान
रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता या जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। जरूरतमंद लोग इस हेल्पलाइन नंबर से कानूनी सहायता ले सकते हैं।
सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आमजन की न्याय तक पहुंच हैं, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर कानूनी सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में पैनल अधिवक्ताओं द्वारा नागरिकों को प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली कानूनी सहायता की जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति प्राधिकरण की सेवाओं का लाभ उठा भी रहे है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी लेने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया है। उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता के लिए वेबसाइट https://www.nalsa.gov.in/lsams/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।