5 से 12 सितम्बर तक दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन पत्रः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार
13 सितंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच, 16 सितंबर तक वापस ले सकते हैं।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि 5 सितम्बर को हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 12 सितम्बर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे तथा 13 सितम्बर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 16 सितम्बर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र वापिस ले सकेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के लिए मतदान होगा तथा 8 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों महम-60, गढ़ी-सांपला-किलोई-61, रोहतक-62 तथा कलानौर-63 (अनुसूचित जाति) के संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 5 सितम्बर से नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। महम विधानसभा के लिए महम स्थित उपमंडलाधीश का न्यायालय, गढ़ी-सांपला-किलोई विधानसभा रोहतक के लिए सांपला स्थित उपमंडलाधीश का कार्यालय, रोहतक विधानसभा के लिए रोहतक के उपमंडलाधीश का न्यायालय तथा कलानौर विधानसभा के लिए स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हाल में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। चुनाव प्रत्याशी सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन भी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि चुनाव प्रत्याशियों को फार्म संख्या-26 शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा। उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र के प्रत्येक कॉलम को भरा जाना अनिवार्य है तथा कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि कोई उम्मीदवार शपथ पत्र का कोई भी कॉलम खाली छोड़ता है तो यह नामांकन पत्र अस्वीकृत करने का कारण माना जाएगा। नामांकन पत्र निर्धारित तिथि को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। रविवार 8 सितम्बर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में वाहनों व व्यक्तियों की संख्या भी निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी एक कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन व उनके कार्यालय में उम्मीदवार के साथ उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति जा सकते हैं, जो उनके प्रस्तावक इत्यादि हो सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ आने वाले सभी वाहनों का खर्चा उम्मीदवार के चुनावी खर्च के लेखे में शामिल किया जाना अनिवार्य है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति के लिए पांच हजार रुपए की जमानत राशि निर्धारित है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु नामांकन पत्रों के जांच की तिथि को 25 वर्ष होनी चाहिए तथा उसका नाम हरियाणा राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। प्रस्तावक का नाम भी उस निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए, जिस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।