हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगीः उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार

अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया होगी शुरू।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगीः उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत 16 अगस्त को हरियाणा विधानसभा के लिए की गई आम चुनाव की घोषणा के तहत प्रदेश में 5 सितंबर 2024 को चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, जो 12 सितंबर 2024 को संपन्न होगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 सितंबर से 12 सितंबर तक इच्छुक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का कार्य 13 सितंबर को किया जायेगा तथा 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र वापिस ले सकेंगे। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा तथा 4 अक्टूबर 2024 को मतगणना के उपरांत परिणाम घोषित किये जायेंगे। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2024 को संपन्न होगी। विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है।

 

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग व विधि मंत्रालय द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दो शपथ पत्र, फॉर्म-26 में लगाने अनिवार्य थे, परंतु अब उनमें संशोधन करके इन दोनों शपथ पत्रों का प्रपत्र 26 में एक ही शपथ पत्र संकलित करके तैयार किया गया है। अगर शपथ पत्र का कोई भी कॉलम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा खाली छोड़ दिया जाता है तो यह नामांकन पत्र अस्वीकृत करने का कारण माना जायेगा।