हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगीः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार
5 से 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव 2024 के लिए 5 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। यह अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत आगामी 5 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 8 अक्टूबर को मतों की गिनती के उपरांत परिणाम घोषित किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि जिला की चारों विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित अवधि के दौरान नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे। महम-60 विधानसभा क्षेत्र के लिए महम स्थित उपमंडलाधीश न्यायालय, गढ़ी-सांपला-किलोई-61 विधानसभा क्षेत्र के लिए सांपला स्थित उपमंडलाधीश न्यायालय, रोहतक-62 विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थानीय उपमंडलाधीश न्यायालय तथा कलानौर-63 (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग व विधि मंत्रालय द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दो शपथ पत्र, फॉर्म-26 में लगाने अनिवार्य थे, परंतु अब उनमें संशोधन करके इन दोनों शपथ पत्रों का प्रपत्र 26 में एक ही शपथ पत्र संकलित करके तैयार किया गया है। इस शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर शपथ पत्र का कोई भी कॉलम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा खाली छोड़ दिया जाता है तो यह नामांकन पत्र अस्वीकृत करने का कारण माना जायेगा। /2/9/2024