नगर निगम के आम चुनाव के दृष्टिगत मतदाता सूची में संशोधन के लिए अधिसूचना जारीः डीसी धीरेंद्र खडग़टा

जिला परिषद की सीईओ को नियुक्त किया रिवाइजिंग अधिकारी।

नगर निगम के आम चुनाव के दृष्टिगत मतदाता सूची में संशोधन के लिए अधिसूचना जारीः डीसी धीरेंद्र खडग़टा

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के आम चुनाव करवाने हेतु निर्वाचन नियमावली 1978 के अनुसार दावे एवं आपत्तियों के निपटान के लिए जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल को रिवाइजिंग अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।

नगर निगम आयुक्त चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम की मतदाता सूची का प्रकाशन सुनिश्चित करवाएंगे। नगर निगम रोहतक के आम चुनाव मतदाता सूची में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार 24 दिसंबर को वार्ड अनुसार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित करवाकर दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार आगामी 31 दिसंबर तक रिवाइजिंग अथॉरिटी को दावे एवं आपत्तियां दी जा सकेगी तथा रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा 4 जनवरी 2025 तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियों के निपटारे के संदर्भ में 8 जनवरी 2025 तक उपायुक्त को अपील की जा सकेगी, जिसका निपटारा 11 जनवरी तक करते हुए 15 जनवरी 2025 तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।