नए कानूनों के संबंध में एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के आदेश एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सभागार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023 का 46), भारतीय न्याय संहिता (2023 का 45) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम (2023 का 47) के नए कानूनों के संबंध में एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान सीजेएम अनील कौशिक विशेष रूप से उपस्थित रहे।
उन्होंने पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक व चरखी दादरी के प्रतिभागी अधिवक्ताओं को इन नए कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय कानून व्यवस्था में लगभग 1248 कानून है जो भारत की कानून व्यवस्था को प्रभावी और व्यापक बनाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित किये गए तीनों नए कानून अपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश के अपराधिक न्याय सिस्टम को पूरी तरह से बदलना है। केंद्र सरकार ने तीनो अपराधिक नये कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्धारित तारीख से खत्म हो जायेंगे।
मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतिभागी अधिवक्ता, ट्रेनर व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।