महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की जा रही क्रियान्वितः उपायुक्त अजय कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना क्रियान्वित की जा रही है। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजना के तहत प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपए तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जिला में 74 केसों का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाली स्थानीय महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिला को दस हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपए अनुदान राशि सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईवी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां इस योजना में शामिल हैं। इन गतिविधियों में परचुन की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सैंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित दस्तावेजों में आवेदन पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।