लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारीः जिलाधीश अजय कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश अजय कुमार ने 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 की चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के दृष्टिगत मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है। जारी किये गए आदेशों के तहत 25 मई को मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं तथा अधिकृत किये गए व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।
इसी तरह मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों पर भी परिणाम घोषित होने तक यह आदेश लागू रहेंगे। आदेशों के तहत मतदान केंद्रों व मतगणना केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के टेलीफोन जैसे सेलुलर/मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट इत्यादि लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश मतदान केंद्रों पर 25 मई तथा मतगणना केंद्रों पर 4 जून को परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे।