डीएलएड तथा डीएड परीक्षाओं के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागूः जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार

डीएलएड तथा डीएड परीक्षाओं के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागूः जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 30 जुलाई से 22 अगस्त तक आयोजित की जाने वाली डीएलएड तथा डीएड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। उपरोक्त परीक्षाएं 22 अगस्त तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने परीक्षार्थियों व परीक्षा में ड्यूटी देने वाले स्टाफ के अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास आमजन के सामान्य आवागमन पर रोक लगा दी है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाली फोटोस्टेट मशीन का प्रयोग परीक्षा के घंटों के दौरान नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इन आदेशों की उल्लंघन का दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड का हकदार होगा।