भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाई
निर्धारित अवधि के दौरान 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जनसभा करने व लाउडस्पीकर का प्रयोग करने पर लगाया प्रतिबंध।
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान संपन्न होने से 48 घंटे की अवधि के दौरान अर्थात 5 अक्तूबर को सांय 6 बजे तक गैर कानूनी तरीके से 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जनसभा आयोजित करने एवं लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश हरियाणा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जारी किए हैं।