मदवि की यूजी व पीजी परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारीः जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा

मदवि की यूजी व पीजी परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारीः जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक महर्षि दयानंद विवि द्वारा आयोजित की जा रही स्नातक व स्नातकोतर की परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है।

जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की सौ मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। 28 जनवरी से 25 फरवरी तक परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में जेरोक्स कार्य / फोटो स्टेट दुकान, डुप्लीकेटिंग सुविधा, साइबर कैफे व ट्रांसमिटिंग गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि ये आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम /नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।