संविधान में महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधान: सोनिया अग्रवाल

गांव मदीना में तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। 

संविधान में महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधान: सोनिया अग्रवाल

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने कहा है कि महिलाएं समाज का एक ताकतवर हिस्सा हैं और किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। सोनिया अग्रवाल रविवार को तीज के उपलक्ष में गांव मदीना में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रही थी।

उन्होंने महिलाओं को तीज पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाली तीज महिलाओं के सजने संवरने और खुशियां मनाने का त्योहार है। तीज पर महिलाएं पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। 

सोनिया अग्रवाल ने कहा कि संविधान में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने जिला स्तर पर महिला पुलिस थानों की व्यवस्था की है। सभी जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाओं की पीड़ा को सुन कर पुलिस विभाग के सहयोग से उचित कार्यवाही करवाई जाती है। किसी प्रकार की समस्या है तो महिलाएं टोल फ्री नंबर 1091 पर कॉल कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा महिला आयोग राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। आयोग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला में महिलाओं की शिकायतों पर सुनवाई की जाती है तथा हर मामले में निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास किया जाता है।

इस अवसर पर सुनीता दांगी, रेखा रोहिला, मीना, सुमन शर्मा, सोनिया, गीता, नीतू, दाना देवी व बादामों सहित ग्रामीण मौजूद थे।