जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष मेगा कैंप आयोजित
रोहतक, गिरीश सैनी । हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक द्वारा वीरवार को स्थानीय गांधी नगर स्थित शहीद रविंद्र कुमार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं के निदान के लिए एक विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारतीय रेडक्रास सोसायटी, रोजगार विभाग, आधार कार्ड योजना, नगर निगम, मत्स्य पालन विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन-स्टाप सेंटर, सिंचाई विभाग, पीएनबी, हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं अन्य विभागों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन नीरजा कुलवंत कलसन ने किया। उन्होंने सभी विभागों के बूथों का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों की उपरोक्त विभागों से संबंधित समस्याओं का जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मौके पर ही निदान किये जाने का आदेश दिया। इस अवसर पर सीजेएम अनिल कौशिक ने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, अनियोजित क्षेत्र में मजदूरों को कानूनी सेवाएं (नालसा स्कीम 2015), मानसिक रूप से विकलांग एवं बीमार व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एसिड अटैक पीड़ितों को कानूनी सेवाएं, पीएनडीटी एक्ट व अन्य कानूनों के संबंध में बताया।उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) का काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एंव निगरानी करना है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है। इस दौरान जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पैनल के अधिवक्ता राजबीर कश्यप, प्रवीण, लीगल लीटरेसी प्रोग्राम की जिला कोऑर्डिनेटर डॉ कविता नरवाल एवं अन्य पैनल अधिवक्ता, प्राधिकरण के कर्मचारी व पीएलवी मौजूद रहे।