नामांकन के दौरान निर्धारित नियमों की सख्ती से होगी पालनाः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार

100 मीटर परिधि में तीन वाहन व उम्मीदवार के साथ चार व्यक्ति कर सकते हैं प्रवेश।

नामांकन के दौरान निर्धारित नियमों की सख्ती से होगी पालनाः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव दौरान भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव में नामांकन के दौरान भी आयोग के निर्देशों अनुसार ही व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। तय संख्या अनुसार ही नामांकन कक्ष में व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी। इस दौरान संबंधित आरओ अपने कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन स्वीकार करेंगे। इच्छुक उम्मीदवार को नामांकन से पहले चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना होगा।

 

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रविवार अवकाश के दिन यानी 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी व उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि चुनाव खर्च की एक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपये तक सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को अपने चुनाव का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा। चुनाव के दौरान खर्च रजिस्टर को कम से कम तीन बार खर्च पर्यवेक्षक के कार्यालय में जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा। विधानसभा चुनावों के लिए एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10 हजार रुपये की राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5 हजार रुपये होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी।

 

मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 2 सितंबर तक कर सकते है आवेदन।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे व्यक्ति फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते है, जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार नए पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए आगामी 2 सितंबर अर्थात हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।