तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा नीरजा कुलवंत कलसन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान के मार्गदर्शन में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को स्थानीय जिला न्यायालय परिसर में किया जायेगा। इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार एवं जन संपर्क के लिए जिला न्यायालय परिसर के लिटीगेट हाल में मंगलवार को एक हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया।
इस दौरान प्राधिकरण के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल राजबीर कश्यप ने बताया कि लोक अदालत विवादों को सौहार्द समझौते के माध्यम से सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है। इसमें सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, वे सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते हैं। संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े मामले, वित्तीय विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना से जुड़े मामले लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं तथा लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नही की जा सकती है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। इस दौरान संदीप कुमार, तेजबीर कुंडु, सतनाम सिंह लुथरा, पूजा दलाल, कामिनी चोपड़ा, बबीता, यशवीर सहित अन्य मौजूद रहे।