फसल अवशेष की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश ने लगाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163

किसानों से की फसल अवशेष न जलाने की अपील।

फसल अवशेष की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश ने लगाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश अजय कुमार ने जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिलाधीश ने किसानों से अपील की है कि वे पराली आदि फसल अवशेष जलाने की बजाए उनका प्रबंधन करें।

जिलाधीश अजय कुमार ने अपने आदेशों में कहा है कि जिला में यदि कहीं भी फसल अवशेषों जलाने की कोई घटना सामने आती है तो वह सही नहीं है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि वे धान की फसल की कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को आग न लगाएं। किसान फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें।

जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि प्रशासन द्वारा इस कार्य की निगरानी के लिए ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की टीम गठित की गई है, जो इस कार्य पर लगातार कड़ी निगरानी रखे हुए है।