यूजीसी ने कैरियर एडवांसमेंट योजना में रेगुलेशन 2010 के विकल्प को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया
रोहतक, गिरीश सैनी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने करियर एडवांसमेंट योजना के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 की प्रयोज्यता को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो जे पी सिंघल ने बताया कि जो शिक्षक 31 दिसंबर 2024 तक पात्रता पूर्ण करते हैं, वे कैरियर एडवांसमेंट योजना के लिए रेगुलेशन 2010 का विकल्प चुन सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के संबंध में यूजीसी रेगुलेशन 2018 में पात्रता पूर्ण करने पर तीन वर्ष अर्थात जुलाई 2021 तक पुराने रेगुलेशन में प्रोन्नति लेने का विकल्प था । लेकिन इस रेगुलेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता तथा अन्य प्रावधान विकल्प के लिए दी गई अवधि में पूर्ण करना संभव नहीं था ।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री डॉ सतीश कुमार सैनी ने बताया कि शैक्षिक महासंघ ने इस संबंध में निरंतर यूजीसी अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों का पक्ष तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया था तथा करियर एडवांसमेंट योजना के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 के विकल्प की अवधि दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मांग की थी ।
यूजीसी के इस निर्णय से देश भर के हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी। शैक्षिक महासंघ ने इस निर्णय के लिए यूजीसी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।